गाजीपुर: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम (एमपी-एमएलए) कोर्ट में सांसद अफजाल अंसारी व मुख्तार अंसारी पर चल रहे 15 साल पुराने गैंगस्टर मामले में आज शनिवार (29 अप्रैल) को फैसला आ गया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार करते हुए 10 साल की सजा की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी […]
गाजीपुर: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम (एमपी-एमएलए) कोर्ट में सांसद अफजाल अंसारी व मुख्तार अंसारी पर चल रहे 15 साल पुराने गैंगस्टर मामले में आज शनिवार (29 अप्रैल) को फैसला आ गया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार करते हुए 10 साल की सजा की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है. वहीं अब अफजाल अंसारी को भी दोषी करार करते हुए 4 साल की सजा हो गई हैं. साथ ही इस मामले में अफजाल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है.
दरअसल 22 नवंबर साल 2007 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने भांवरकोल और वाराणसी के केस को गैंग चार्ट में शामिल करते हुए सांसद अफजाल अंसारी एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाया था। बता दें इसमें सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर थे। वहीं 23 सितंबर साल 2022 को सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ अदालत में प्रथम दृष्टया आरोप तय हुआ था।
जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर में निरुद्ध करने में मुहम्मदाबाद से अफजाल को हराकर बीजेपी से विधायक बने कृष्णानंद राय की हत्या और कोयला व्यवसायी रुंगटा मामले को आधार बनाया था। वहीं दोनों ही मामले में अफजाल अंसारी बरी हो चुके हैं। इसी को आधार बनाकर अफजाल ने गैंगस्टर के खिलाफ हाइकोर्ट पहुंचे थे। हाई कोर्ट जाकर तर्क दिया था कि जब मेन केस में बड़ी हो गए तो इसको आधार बनाकर की गई गैंगस्टर की कार्रवाई निरस्त होनी चाहिए। हालांकि उन्हें राहत नहीं मिली थी।
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