Advertisement
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • राहुल गांधी की सजा के बाद राजनाथ सिंह ने दिया बयान, बोले- शब्दों की चोट…

राहुल गांधी की सजा के बाद राजनाथ सिंह ने दिया बयान, बोले- शब्दों की चोट…

नई दिल्ली : केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को अदालत से सजा मिलने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है. रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी कानून व्यवस्था में बेतुके बयान देने वाले पर सजा का प्रावधान है. राजनाथ सिंह ने बोला इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए अब आगे सार्वजनिक जीवन […]

Advertisement
राहुल गांधी की सजा के बाद राजनाथ सिंह ने दिया बयान, बोले- शब्दों की चोट…
  • March 23, 2023 6:37 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली : केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को अदालत से सजा मिलने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है. रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी कानून व्यवस्था में बेतुके बयान देने वाले पर सजा का प्रावधान है. राजनाथ सिंह ने बोला इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए अब आगे सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखेंगे. आदालत के फैसले के बाद राजनाथ सिंह का बयान जारी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से गहरी होती है. रक्षा मंत्री ने कहा कि इस फैसलों से हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी सूरत में न टूटने पाए.

क्या है पूरा मामला

बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.

मामले पर राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी.

राहुल गांधी पर यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 502 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था. इससे पहले राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे.

राहुल को मिली जमानत

जबकि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा और जुर्माना देने की मांग की है. राहुल गांधी के वकील ने कहा कि मामले पर दो साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा कोर्ट से उन्हें 30 दिन की जमानत भी मिल गई है. वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं.

Advertisement