नई दिल्ली. लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. यह आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की बात है. इस मामले पर आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह सच्चाई की जीत है. इसके साथ उन्होंने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एके ज्योति ने बीजेपी को खुश करने के लिए गलत फैसला दिया.
उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को मालूम था कि अगर सुनवाई होती तो इस तरह का फैसला नहीं दिया जाता. उन्होंने कांग्रेस नेता अजय माकन को घटिया शख्स बताते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से उन्हें हटाने की मांग की. वहीं दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा में भारत माता के नारे लगाए गए हैं. हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद स्पीकर राम निवास ने 20 विधायकों को सदन में आने की अनुमति दे दी है.
गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को लाभ का पद मामले में सत्तारूढ़ पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की चुनाव आयोग की सिफारिश को रद्द कर दिया. अदालत ने चुनाव आयोग से मामले की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य करार दिए जाने से पहले विधायकों की उचित तरीके से सुनवाई नहीं की गई थी.मामले को पुनर्विचार के लिए निर्वाचन आयोग के पास वापस भेजा दिया गया है.विधायकों को लाभ का पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य करार दिया गया था. विधायक संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए थे.
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