नई दिल्ली। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलावानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने रविवार को हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद दंगा भड़काने की धाराओं में खिलाड़ियों पर केस दर्ज किया है. इस बीच पुलिस का इसे लेकर बयान भी सामने आ गया है. दिल्ली पुलिस […]
नई दिल्ली। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलावानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने रविवार को हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद दंगा भड़काने की धाराओं में खिलाड़ियों पर केस दर्ज किया है. इस बीच पुलिस का इसे लेकर बयान भी सामने आ गया है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमने पहलवानों को हरसंभव सुविधा दी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने रविवार को कानून तोड़ा. पुलिस ने अपने बयान में कहा कि बार-बार अनुरोध करने के बाद भी पहलवानों ने कानून को तोड़ा. इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई.
बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर रविवार को संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद दर्ज की है. जिन पहलवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट से पदकवीरों का नाम शामिल है.
दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया है, उनमें धारा 147 (दंगा भड़काने), 149 (गैर कानूनी जमावड़ा), 186 (सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने), 188 (सरकारी कर्मचारियों के विधिवत आदेश की अवहेलना करने), 332 (सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाने) और 353 (सरकार कर्मचारियं को ड्यूटी करने से रोकने के लिए आपराधिक बल) शामिल हैं. इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 भी लगाई गई है.
पहलवानों पर एक्शन के साथ ही दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंर पर प्रदर्शन स्थल से उनके सामानों को भी हटा दिया है और जगह साफ कर दी गई है. अब पहलवान वापस जंतर-मंतर पर धरना नहीं दे पाएंगे. पुलिस ने बताया है कि पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. कुछ पहलवान देर रात फिर से जंतर-मंतर पर धरना देने आए थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और वापस भेज दिया गया.
प्रदर्शनकारी पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस, दंगा भड़काने का आरोप