आख़िर क्यों दर्ज होगी निर्मला सीतारमण पर FIR? जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. तिलक नगर पुलिस को यह आदेश 42वीं ACMM कोर्ट ने जारी किया है. पूरा मामला चुनावी बांड के जरिए उगाही से जुड़ा है. जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) के co-chairman […]

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आख़िर क्यों दर्ज होगी निर्मला सीतारमण पर FIR? जानें पूरा मामला

Aprajita Anand

  • September 28, 2024 10:54 am Asia/KolkataIST, Updated 2 months ago

नई दिल्ली: बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. तिलक नगर पुलिस को यह आदेश 42वीं ACMM कोर्ट ने जारी किया है. पूरा मामला चुनावी बांड के जरिए उगाही से जुड़ा है. जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) के co-chairman आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु की विशेष जन प्रतिनिधि अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है.

मामला चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़ा

केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी, जिसका मकसद राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे की जगह लेना था. इस योजना के तहत राजनीतिक दलों को फंड दिया जाता था, लेकिन इसका सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं किया जाता था. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता में सुधार करना था.

विपक्ष ने लगाए आरोप

बाद में इस योजना के खिलाफ विपक्ष द्वारा कई आरोप लगाए गए और याचिकाएं दायर की गई. इन दायर याचिकाओं और आरोपों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था. इस मामले पर आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच बेंगलुरु की तिलक नगर पुलिस करेगी. यह मामला अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और सभी की निगाहें इसकी आगे की प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं.

इस तारीख को होगी सुनवाई

बता दें कि अप्रैल 2024 में 42वें ACMM कोर्ट में दायर एक याचिका में, जनाधिकार संघर्ष परिषद (People’s Rights Struggle Council) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, Ed अधिकारियों, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, BJP के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन BJP कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कतील, BY विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज की. शिकायत पर विचार करने के बाद कोर्ट ने बेंगलुरु की तिलक नगर पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बालन ने दलीलें दीं. इस मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

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