आखिर क्यों नहीं लगा सकते नाम के आगे और पीछे भारत रत्न?

नई दिल्ली: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन आर पू्र्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिह को हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा की है.शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के तीन के हस्तियों को सोशल मीडिया के माध्यम से भारत रत्न देकर सम्मानित करने की घोषणा की है. जिसमें नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन के नाम को शामिल किया गया है. लेकिन भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे भारत रत्न क्यों नही लगा सकता आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे है.

आखिर क्या है इसका नियम?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे भारत रत्न नही लगा सकता अपने नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में ‘भारत रत्न’ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं.

हालांकि भारत रत्न प्राप्तकर्ता अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड आदि में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भारत रत्न या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जोड़ सकते हैं. लेकिन सीधे तौर पर वो अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकते हैं, भारत का संवैधानिक कानून उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता है.

भारत रत्न पाने वाले वाले व्यक्ति को क्या-क्या सुविधा मिलती है?

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