नई दिल्ली: राहुल गांधी को चार साल पहले पीएम मोदी के सरनेम पर की गई विवादित टिप्पणी मामले में गुजरात के सूरत जिला कोर्ट ने दोषी करार करते हुए दो साल की सजा सुनाई है. राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है और सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है. […]
नई दिल्ली: राहुल गांधी को चार साल पहले पीएम मोदी के सरनेम पर की गई विवादित टिप्पणी मामले में गुजरात के सूरत जिला कोर्ट ने दोषी करार करते हुए दो साल की सजा सुनाई है. राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई है और सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है.
सजा का ऐलान होने के बाद सपा अध्यक्ष और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का राहुल गांधी को समर्थन मिला है. बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी पूरी तरह से निराश हो चुके है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हार की बात सोचकर डरे हुए है. तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसकी जमीन खिसक चुकी है. उन्होंने आगे कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को एक हो जाने का समय आ गया है. तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी सरकार 2024 में सत्ता में आती है तो नोट पर गांधी जी की जगह मोदी की फोटो लगा देगी.
सुनवाई को दौरान सुप्रीम कोर्ट में शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि आरोपी राहुल गांधी ने SC में लिखित माफी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि भविष्य में ऐसी बातें दोबारा ना कहीं जाए. अधिवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी सांसद और बहुत अनुभवी नेता है इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए.
बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. राहुल गांधी ने कहा था कि क्यों सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है ? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी.
मामले पर राहुल गांधी के वकील कीरिट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी.
राहुल गांधी पर यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 502 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था. इससे पहले राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे.
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