नई दिल्ली. सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी उनके पति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का पक्ष अदालत के सामने रखते हुए कांग्रेस नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि या तो थरूर को जमानत दी जाए या 3 हफ्ते का प्रोटेक्शन. दरअसल थरूर ने अग्रिम जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी थी. ऐसे में उनका पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत पहुंचे. उनके साथ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी कोर्ट गए.
सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि थरूर सांसद हैं, उन्हें जब भी जांच के लिए बुलाया गया वे पहुंचे. दिल्ली पुलिस ने 498 ए में चार्जशीट दायर की है. ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. वहीं दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि हमें कस्टडी चाहिए, क्योंकि आरोपी थरूर के यहां घरेलू नौकर और मामले में गवाह बजरंगी और नारायण अब भी हैं. लिहाजा उन्हें इंफ्लूएंस किया जा सकता है इसलिए हमें कस्टडी लेनी होगी.
गौरतलब है कि 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल में सुनंदा का शव मिला था. इसके बाद थरूर पर आरोप लगा था कि उन्होंने पत्नी के साथ न सिर्फ क्रूरता की बल्कि उन्हें खुदखुशी के लिए उकसाया भी. पुलिस का कहना है कि उसके पास शशि थरूर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं.
सुनंदा पुष्कर केस: शशि थरूर के खिलाफ चार्जशीट पर 5 जून को फैसला सुनाएगी अदालत
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