सुल्तानपुर : राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जहां सुल्तानपुर में दो दशक पुराने बिजली, पानी के मुद्दे पर प्रदर्शन के मामले में संजय सिंह समेत सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा और अन्य को अब कोर्ट ने दोषी करार करते हुए 3 महीने की सजा सुनाई है. इसके अलावा 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. राज्यसभा सांसद ने बीजेपी सरकार की अव्यवस्था को इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार ठहराया है.
सांसद का कहना है कि वह इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे. दरअसल ये पूरा मामला साल 2001 का है जब 36 घंटे बिजली पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आंदोलन किया था. इस दौरान कई अन्य नेता भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे जिनमें कांग्रेस प्रवक्ता रहे संतोष चौधरी,बीजेपी के नामित सभासद रहे विजय सेक्रेटरी, पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी, कांग्रेस नेता और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव का नाम शामिल है.
नगर कोतवाली में धरना प्रदर्शन और सरकारी काम में बाधा के अलावा कई मुद्दों पर स्थानीय पुलिस ने आंदोलनकारी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ करवाया था. पिछले कुछ समय से इस मुक़दमे को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट के जज योगेश यादव की अदालत में विचारण प्रक्रिया चल रही थी. 21 साल के बाद अब इस मामले में आंदोलनकारी नेताओं को सजा सुनाई गई है. एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा के बिंदुओं पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी अनूप संडा समेत 5 लोगों को दोषी बताया है.
दोषी ठहराते हुए अब AAP सांसद संजय सिंह को 3 महीने की सजा और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दूसरे मामले में उन्हें एक और महीने की सजा और 500 का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है. राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस सजा के दौरान मौजूद रहे. उन्होंने बीजेपी सरकार की बिजली अव्यवस्था को इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार ठहराया है. उनका कहना है कि वह इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
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