नई दिल्ली: शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (AAP Leader Sanjay Singh) की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने पूर्व जलशक्ति मंत्री और बीजेपी नेता महेंद्र सिंह द्वारा दाखिल मानहानि वाद में संजय सिंह पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने डॉ महेन्द्र सिंह के विरुद्ध टिप्पणियों को तत्काल सभी सोशल मीडिया अकाउंट से हटाने का आदेश दिया है.
यह मामला 2 साल से कोर्ट में चल रहा था. दो साल पहले यूपी के तत्कालीन जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने संजय सिंह (AAP Leader Sanjay Singh) के खिलाफ कोर्ट में मानहानी का मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने झूठे आरोप लगाने का हवाला देते हुए यह मुकदमा दर्ज कराया था. अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि संजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निराधार आरोप लगाने की आदत बन गई है. कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं पेश कर पाए हैं. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि महेंद्र सिंह भाजपा के एक जिम्मेदार नेता हैं और उनकी छवि एक सम्मानित राजनेता की है.
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर मानहानि मामले में लखनऊ कोर्ट का बड़ा फ़ैसला, एक लाख रुपये जुर्माना और सोशल मीडिया से सभी झूठे वीडियो और पोस्ट हटाने के आदेश, दो साल पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने झूठे आरोप लगाने के मामले में लखनऊ कोर्ट में मानहानि… pic.twitter.com/Aro37tqQgh
— Vikas Bhadauria (@vikasbha) January 3, 2024
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आप नेता संजय सिंह अगर 2 महीने के भीतर जुर्माने का एक लाख रुपया नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें फैसले की तारीख से 6 फीसदी ब्याज सहित जुर्माना देना होगा. बता दें कि अदालत की सिविल जज सीनियर डिवीजन ने यह फैसला दिया है.
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