नई दिल्ली. पैन कार्ड एक बेहद अहम दस्तावेज है, जिसे सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) की देखरेख में आयकर विभाग जारी करता है. टैक्स की चोरी रोकने और सभी वित्तीय लेनदेन की वैश्विक पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जनता के लिए आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य हो गया है.
जिन लोगों को 31 मार्च 2019 तक आईटीआर फाइल करना है, उनके लिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा. सरकार ने पिछले साल 11.44 लाख पैन कार्ड को असक्रिय श्रेणी में डाला था. अगर 31 मार्च से पहले आपने भी आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपके पैन कार्ड के साथ भी यही होगा. 1 मार्च 2019 से आयकर विभाग उन्हीं बैंक अकाउंट्स में ई-रिफंड जारी करेगा, जिन्होंने अपना खाता पैन कार्ड से लिंक किया हुआ है.
कैसे लिंक करें आधार से पैन कार्ड: अगर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आपने खुद को पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है तो www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी डालें. इसके बाद पासवर्ड और जन्मतिथि. लॉग इन होने के बाद आपका अकाउंट खुलेगा.
इसके बाद प्रोफाइल सेटिंग्स के टैब को दबाएं और अंतिम ऑप्शन ‘लिंक आधार’ को सिलेक्ट करें. स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा- आपका पैन कार्ड आधार नंबर XXXX1234 से लिंक है. अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग भरना होगा. इसके बाद अपना आधार नंबर. सब्मिट करने के बाद एक कैप्चा कोड स्क्रीन पर नजर आएगा. सब्मिट करने के बाद सक्सेसफुल का मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा.
गैर पंजीकृत यूजर्स के लिए: अगर आप खुद को ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करना चाहते तो एक तरीका और भी है, जिससे आप आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं. http://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx इस लिंक को अपने ब्राउजर में डालें.
इसके बाद ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक करें. एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर और आधार पर जो नाम है, वो भरना होगा. अगर आपके आधार में सिर्फ जन्मतिथि ही है तो आपको दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद कैप्चा डालें और सब्मिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपके स्क्रीन पर पैन और आधार के लिंक का मैसेज दिखाई देगा.
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