भारत सरकार ने पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने के समय-सीमा एक बार फिर 3 महीनों के लिए बढ़ा दी है. अब अंतिम तिथि 30 जून कर दी गई है. गौरतलब है कि इससे पहले अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई थी.
नई दिल्ली: भारत सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है. बीते मंगलवार को सरकार ने चौथी बार 3 महीनों के लिए समय सीमा बढ़ाई है. गौरतलब है कि इससे पहले अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में आधार के साथ विभिन्न सेवाओं को जोड़ने के लिए समय सीमा को उस समय तक के लिए बढ़ा दिया था जब तक बायोमेट्रिक पहचान योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं सुना दिया जाता.
दरअसल इस मामले में सुनावई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर जरूरी हो तो विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ-साथ मोबाइल फोन और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की तारीख को बढ़ाने पर विचार कर सकती है. यह चौथी बार है कि जब सरकार ने आधार-स्थायी खाता संख्या (पैन) को जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. बता दें कि भारत सरकार ने पहली बार एक जुलाई, 2017 को आधार संख्या को जोड़ना अनिवार्य किया था.
हालांकि, जुलाई 2017 तक सभी आधार नहीं जुड़ पाने की वजह से सरकार ने पहली बार इसकी समय सीमा 31 अगस्त, 2017 तक बढ़ाई थी. जिसके बाद एक बार फिर यह सीमा 31 दिसंबर, 2017 तक करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए बढ़ा दी गई थी. इसके बाद भी कई करदाताओं ने 31 दिसंबर तक भी आधार को पैन से जोड़ने का काम पूरा नहीं किया था, जिसके बाद सरकार ने समय सीमा इस साल 31 मार्च तक बढ़ा दी थी. अब चौथी बार अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है.
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