नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने आधार कार्ड से पैन लिंक कराने की नई तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की है. पहले अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई थी. विभाग की ओर से इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए थोड़ी राहत जरूर साबित हो सकती जिनका अभी तक आधार या पैन नहीं बन पाया है. अगर 31 दिसंबर तक भी पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो यह इन- ऑपरेटिव हो जाएगा. जिसका मतलब है कि आप बैंक से किसी भी तरह की पैसों की लेनदेन नहीं कर सकेंगे.
आधार और पैन के लिंक को लेकर 31 मार्च को जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने साफ कह दिया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार और पैन दोनों हैं तो उन्हें जरूर जोड़ लें. इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार और पैन कार्ड के लिंक को अनिवार्य बताते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था.
कैसे करें आधार को पैन कार्ड से लिंक
1. सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
2. ऑफिशिलय वेबसाइट में बायी तरफ दिए लाल रंग के ”लिंक आधार” पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले पंजीकरण कर लें.
3. जब आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको पैन और आधार का नंबर और आधार के अनुसार अपना नाम भरना होगा.
4. इसके बाद सिक्योरिटी कैप्चा कोड को डालना होगा. जिसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा.
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