नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेशनल एलिडिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के लिए अप्लाई करने में आधार नंबर की अनिवार्यता नहीं है. केंद्र ने कहा कि यूआईडीएआई जो आधार से संबंधित है, ने सीबीएसई को यह आग्रह करने के लिए अधिकृत नहीं किया है कि चिकित्सा अध्ययन उम्मीदवारों के आधार संख्या हो.
केंद्र ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जब वह गुजरात के एक निवासी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. बता दें कि सीबीएसई ने इस साल एनईटी आवेदन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया था. याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से 31 मार्च की समय सीमा तय करने के लिए जल्द ही बैंक खातों और मोबाइल नंबरों के साथ आधार को जोड़ने के लिए कहा. शीर्ष अदालत ने कहा कि देरी के कारण वित्तीय संस्थानों में अनिश्चितता पैदा होगी.
शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा, “यदि आप अंतिम क्षण में समय सीमा बढ़ाएंगे तो यह बहुत भ्रम पैदा करेगा क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का अंत है और बैंकों को अनुपालन सुनिश्चित करना है”. बता दें कि सीबीएसई ने नीट नें अप्लाई करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया था.
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