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UIDAI Aadhaar Card Update: आधार कार्ड में इन जानकारियों को अपडेट करने के लिए नहीं पड़ेगी दस्तावेज की जरूरत, जानिए पूरा नियम

Aadhaar Card Update: UIDAI Aadhaar Card Update: यूनीक आइ़डेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड को लेकर एक नोटिस जारी किया है. दरअसल यूनीक आइ़डेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि आधार कार्ड धारकों को अपनी निजी जानकारियों को अपडेट करने के लिए अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. अब आप बिना किसी दस्तावेज के अपने आधार कार्ड में अपना ताजा फोटोग्राफ अपडेट करवा सकेंगे. इसके साथ ही धारक बिना किसी समस्या के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी समेत अन्य जरूरी चीजें अपडेट कर सकते हैं. इन सबके लिए आपको सिर्फ अपने नजदीकी आधार सेंटर पर आधार कार्ड के साथ जाना होगा.

UIDAI की ओर से जारी नोटिस के अनुसार जो आधार कार्ड धारक फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं. उन्हें सिर्फ किसी आधिकारिक आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा और वहां उनकी डिटेल्स अपडेट हो जाएगी. यूआईडीएआई ने एक ट्वीट करते हुए लिखा आपके आधार कार्ड में फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक्स, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करवाने के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यक्ता नहीं है. आप सिर्फ अपना आधार लीजिए और अपने पास के आधार पर केंद्र पर चले जाएं.

इससे पहले एक ट्वीट में यूनीक आइ़डेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने ऐसे वैध दस्तावेजों की सूची बताई थी, जो नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट करने के लिए अनिवार्य थे. बता दें कि यूनीक आइ़डेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र दिल्ली, भोपाल, आगरा, चेन्नई, विजयवाड़ा, हिसार और चंडीगढ़ जैसे कई शहरों में मौजूद हैं. बता दें कि ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ पते में ही अपडेशन या परिवर्तन कराया जा सकता है. ऑनलाइन अपडेट के लिए सही मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, क्योंकि उसी पर ओटीपी आएगा.

आधार सेवा केंद्रों पर या आधार नामांकन के साथ ही नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि, जेंडर, फोटो, फिंगरप्रिंट और आंख से जुड़ी जानकारी अपडेट करने की सुविधाएं मिलती हैं. आधार कार्ड धारक अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि एक बार, नाम दो बार और जेंडर में एक बार अपडेट करवा सकते हैं. यूआईडीएआई की पॉलिसी के अनुसार धारक अपनी आयु में तीन साल कम या ज्यादा करा सकते हैं. यदि आयु में तीन साल से ज्यादा का फासला है तो उन्हें अपने क्षेत्र के यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यलाय जाना होगा.

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Aanchal Pandey

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