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संसद परिसर में धक्का-मुक्की पर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज, दोषी साबित होने पर कितने सालों की होगी सजा ?

संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई हाथापाई को लेकर बीजेपी हमलावर है. बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पूरे मामले को लेकर हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमने (बीजेपी) दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

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संसद परिसर में धक्का-मुक्की पर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज, दोषी साबित होने पर कितने सालों की होगी सजा ?
  • December 19, 2024 9:34 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 hours ago

नई दिल्ली : संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई हाथापाई को लेकर बीजेपी हमलावर है. बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पूरे मामले को लेकर हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमने (बीजेपी) दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। संसद परिसर में हुई पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है. अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी ने जिन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है, अगर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज होता है तो राहुल गांधी को कितने साल की सजा होगी.

बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ किन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज कराई है.

कितने साल की सजा हो सकती है

धारा 109 – यानी हत्या का प्रयास. इस धारा के तहत 10 साल तक की जेल की सजा होती है. धारा 117- जानबूझकर गंभीर चोट पहुँचाना। इस धारा के तहत सजा चोट पर निर्भर करती है, जो सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। अगर चोट की वजह से स्थायी विकलांगता या लगातार निष्क्रियता होती है, तो सजा और भी गंभीर होती है।

धारा 115- जानबूझकर चोट पहुँचाना। इस धारा के तहत एक साल तक की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

धारा 131- यह व्यक्तिगत हमलों और शारीरिक हिंसा से संबंधित है। इस धारा के तहत तीन महीने तक की जेल और एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

धारा 125- जानबूझकर किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना। इस धारा के तहत 3 महीने तक की जेल हो सकती है।

धारा 351- आपराधिक धमकी। इस धारा के तहत अपराधी को दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

राहुल गांधी का रवैया कानून से ऊपर

कांग्रेस नेता पर आरोप लगाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का जिस तरह का रवैया है, उससे उन्हें लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं। उन्होंने कहा, “गांधी परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है। राहुल गांधी ने शारीरिक हमला करने और उकसाने का काम किया है। कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने जैसी हो गई है।”

राहुल के वजह से वरिष्ठ सांसद का सिर फूटा

एक्स पर पोस्ट करते हुए अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने धक्का दिया है और बेशर्मी से कह रहे हैं कि धक्का देने से कुछ नहीं होता। उनके धक्का देने से एक वरिष्ठ सांसद का सिर फूट गया, दो सांसद अस्पताल में भर्ती हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि धक्का देने से कुछ नहीं होता। अहंकार, अत्याचार और तानाशाही गांधी परिवार की रगों में बहती है… शर्मनाक।”

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