नई दिल्ली। वीजा घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को करारा झटका लगा है। सीबीआई की विशेष अदालत ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और दो अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने चीनी वीजा रिश्वत मामले में कार्ति चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ईडी ने कोर्ट के सामने कहा कि अगर कार्ति को अंतरिम जमानत दी जाती है तो एजेंसी यह पता नहीं लगा पाएगी कि पैसा कहां गया। ईडी ने यह भी कहा कि कार्ति की याचिका अभी सुनवाई योग्य नहीं है। अंतरिम जमानत मिली तो जांच प्रभावित होगी। ईडी ने कहा कि हमने सिर्फ एक जांच शुरू की है। उन्होंने कहा कि धारा 19 के तहत किसी भी गिरफ्तारी से पहले निष्कर्ष निकालना होगा। हम तब तक गिरफ्तारी नहीं करेंगे जब तक कि निष्कर्ष नहीं निकल जाता।
ईडी ने इससे संबंधित सीबीआई मामले के बाद हाल ही में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई, हालिया पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी ने उन पर 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के लिए अपने सहयोगी के जरिए पंजाब की एक फर्म से 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।
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