नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल से जुड़े देशद्रोह के मामले पर सुनवाई करने से मना कर दिया है. बेंच ने मामले को सुनवाई के लिए दूसरी बेंच के पास भेज दिया. हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
गुजरात हाईकोर्ट ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की ओर से राष्ट्रद्रोह के आरोपों को खारिज करने वाली याचिका को ठुकरा दिया है. याचिका में कहा गया कि हार्दिक ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे अपराध बनता हो.
क्या है मामला?
पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत शहर के अमरोली में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. सूरत के पुलिस आयुक्त राकेश आस्थाना के अनुसार, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हार्दिक पटेल अपने एक साथी से यह कहते हुए देखे गए कि ‘पाटीदार आत्महत्या नहीं करते, अगर दम हो तो तीन-चार पुलिसवालों को मार दो.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के बाद हमने वीडियो की जांच कराई. प्रथमदृष्या वीडियो सही पाया गया जिसके बाद अमरोली के पुलिस थाने में राष्ट्रद्रोह और हत्या की धमकी का मामला दर्ज किया गया है.