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दिल्ली सरकार को बड़ा झटका, बिजली कंपनियों का नहीं होगा CAG आडिट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का CAG आडिट नहीं होगा. केजरीवाल सरकार ने जनवरी 2014 में तीनों बिजली कंपनियों BSES राजधानी, BSES यमुना और TATA पावर के सीएजी आडिट के आदेश दिए थे. इसके खिलाफ तीनों कंपनियों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

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  • October 30, 2015 9:56 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का CAG आडिट नहीं होगा. 
 
बता दें कि केजरीवाल सरकार ने जनवरी 2014 में तीनों बिजली कंपनियों BSES राजधानी, BSES यमुना और TATA पावर के सीएजी आडिट के आदेश दिए थे. इसके खिलाफ तीनों कंपनियों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. 
 
इस बीच केजरीवाल सरकार ने कहा है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मैं दिल्लीवासियों को सस्ती बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हूं, लड़ाई जारी रखूंगा.

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