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बदायूं कांड: कोर्ट ने CBI की क्लोज़र रिपोर्ट ख़ारिज की

उत्तर प्रदेश के चर्चित बदायूं रेप केस में सीबीआई को बड़ा झटका लगा है. बुधवार को स्थानीय अदालत ने सीबीआई कि क्लोज़र रिपोर्ट को खारिज कर दिया. वकील कौकब हसन नकवी ने बताया कि विशेष पाक्सो अदालत ने सीबीआई की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए उसकी क्लोज़र रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और मामले के मुख्य आरोपी पप्पू यादव को अगली सुनवाई की तारीख को तलब किया है.

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  • October 29, 2015 4:10 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
लखनऊ. उत्तर प्रदेश के चर्चित बदायूं रेप केस में सीबीआई को बड़ा झटका लगा है. बुधवार को स्थानीय अदालत ने सीबीआई कि क्लोज़र रिपोर्ट को खारिज कर दिया. वकील कौकब हसन नकवी ने बताया कि विशेष पाक्सो अदालत ने सीबीआई की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए उसकी क्लोज़र रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और मामले के मुख्य आरोपी पप्पू यादव को अगली सुनवाई की तारीख को तलब किया है.
 
25 पन्नों का फैसला
चर्चित कटरा सआदतगंज काण्ड में पाक्सो अदालत ने गत 16 अक्टूबर को अंतिम बहस के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था. न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने आज 25 पन्नों का वह फैसला सुनाया. मामले के वादी तथा कांड की शिकार हुई लड़कियों में से एक के पिता ने अदालत के निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें तथा उनके परिवार को अदालत पर पूरा भरोसा था. आज सच्चाई और इंसाफ की जीत हुई है. बता दें कि बदायूं स्थित कटरा सआदतगंज गांव में पिछले साल दो चचेरी बहनों के शव संदिग्ध हालात में पेड़ पर फांसी से लटकते पाये गए थे.
 
परिजनों का आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई इस मामले के दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी. उल्लेखनीय है कि अदालत को इस मामले में गत सात सितम्बर को बहस पूरी होने के बाद 18 सितम्बर को फैसला सुनाना था. बाद में कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति की वजह से छह अक्तूबर को आपत्तियों पर बहस के बाद उसी दिन निर्णय होना था लेकिन छह अक्टूबर को सीबीआई के अधिवक्ता अदालत में पेश नहीं हो सके थे.
 
 

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