सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पटाखे जलाने पर रोक रहेगी. कोर्ट ने पटाखों से होने वाले नुकसान और इससे होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के दिशा-निर्देशों को लागू करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार से अपनी नाखुशी भी जताई.