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पटाखों के खिलाफ कदम न उठाने पर सुप्रीम कोर्ट सरकार से नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पटाखे जलाने पर रोक रहेगी. कोर्ट ने पटाखों से होने वाले नुकसान और इससे होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के दिशा-निर्देशों को लागू करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार से अपनी नाखुशी भी जताई.

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  • October 28, 2015 11:58 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पटाखे जलाने पर रोक रहेगी. कोर्ट ने पटाखों से होने वाले नुकसान और इससे होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के दिशा-निर्देशों को लागू करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार से अपनी नाखुशी भी जताई. 
 
मुख्य न्यायाधीश एच.एल.दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने केंद्र और अन्य अधिकारियों को प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में प्रचार अभियान शुरू करने को कहा. अदालत ने कहा है कि यह अभियान त्योहार के मद्देनजर 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच चलाया जाए.
 
 

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