नई दिल्ली. हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता बुधवार को केरला हाउस में बीफ बेचने की झूठी शिकायत के कारण हिरासत में लिए गए हैं. डीसीपी(नई दिल्ली) जतिन नरवाल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि विष्णु गुप्ता से इस मामले में प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने और कुछ बताने से इन्कार कर दिया.
पुलिस रेड संविधान का उल्लंघन: ओमान चांडी
केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने केरला हाउस में बीफ विवाद को लेकर डाली गई रेड को लेकर कहा है कि दिल्ली पुलिस की की गई कार्रवाई भारतीय संविधान के संघीय ढांचा का उल्लंघन है. केरला हाउस एक केरल राज्य के नियंत्रण में है. इस मामले में पुलिस को संयम बरतना चाहिए था.
केरला स्टेट गेस्ट हाउस कोई होटल नहीं है. पुलिस को इस मामले में संविधान द्वारा बनाए गए नियम-कानूनों का पालन करना चाहिए था. उन्होंने पीएम मोदी से भी इस मामले की शिकायत करते हुए उचित कार्रवाई करने को कहा है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा की है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है.
क्या है मामला?
बता दें कि सोमवार को केरला हाउस में बीफ परोसे जाने की पुलिस से शिकायत के बाद वहां करीब 3 घंटे तक पुलिस तैनात रही. हिन्दू सेना के लीडर विष्णु गुप्ता ने पुलिस से शिकायत की थी कि केरला हाउस की कैंटीन में बीफ परोसा जा रहा है. शिकायत मिलने के बाद करीब 20 पुलिस के जवान वहां पहुंच गए. जानकारी के मुताबिक़, यह कॉल पीसीआर के पास करीब 4 बजकर 15 मिनट पर आई. वहां करीब तीन घंटे तक पुलिस तैनात रही और केरला हाउस के अधिकारीयों से बातचीत की. इस मामले में केरला हाउस का कहना है कि वे सिर्फ भैंसे का मीट ही परोसते हैं और उसे ‘बीफ’ का नाम दिया गया है.