उबर रेप केस: दोषी शिवकुमार को मिली उम्रकैद की सजा

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उबर रेप केस मामले में आरोपी कैब ड्राइवर शिव कुमार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इससे पहले कोर्ट ने शिवकुमार को 80 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने शिव कुमार को दुष्कर्म, अपहरण, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट की धाराओं के तहत दोषी पाया था.

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उबर रेप केस: दोषी शिवकुमार को मिली उम्रकैद की सजा

Admin

  • November 3, 2015 10:33 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उबर रेप केस मामले में आरोपी कैब ड्राइवर शिव कुमार को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इससे पहले कोर्ट ने शिवकुमार को 80 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने शिव कुमार को दुष्कर्म, अपहरण, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट की धाराओं के तहत दोषी पाया था. जिन धाराओं के तहत शिवकुमार पर मामला दर्ज हुआ है उसमें आरोपी को उम्रकैद तक हो सकती है.
 
क्या है मामला? 
यह मामला पिछले साल 6 दिसंबर का है. उबर कैब कंपनी की गाड़ी में गाड़ी के ही ड्राइवर ने  युवती से बलात्कार किया था. ये घटना उस समय हुई जब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली युवती ने एप्लीकेशन सर्विस के जरिए कैब बुक थी. 
 
वारदात के कुछ समय बाद ही पुलिस ने आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया. इस वारदात ने कैब कंपनियों के काम करने के तरीके और उनके ड्राइवर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे और उसके बाद  उबर कैब की सभी सर्विसिस बंद कर दी गईं.
 
कौन है शिव कुमार यादव ? 
32 साल का शिव कुमार यादव मूलत: यूपी के मैनपुरी का रहने वाला है. वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. यूपी में भी एक रेप केस उस पर चल रहा है. इससे पहले वह दिल्ली के महरौली में रेप केस से बरी हो चुका है. यूपी में उसके खिलाफ गुंडा एक्ट और आर्म्स एक्ट के मामले भी चले हैं.

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