मुंबई. प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर दरगाह के न्यासियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कहा है कि दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश इस्लाम में गंभीर गुनाह है.
इस मामले में हाईकोर्ट ने न्यासियों से उस याचिका के संदर्भ में जवाब मांगा था जिसमें वकील राजू मोरे ने अदालत में दलील दी थी कि अन्य दरगाहों या धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की एंट्री बैन नहीं है फिर हाजी अली दरगाह में पाबंदी क्यों है?
इस पर दरगाह के न्यासियों ने पत्र लिखकर कोर्ट को बताया कि पुरूष मुस्लिम संत की मजार के बहुत निकट महिलाओं का प्रवेश इस्लाम के अनुसार गंभीर गुनाह है. इस मामले की आखिरी सुनवाई 17 नवंबर को होगी.
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