7th pay commission: सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल मोदी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन नियमों में किए गए बदलाव के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के परिवालों के लाभ का दायर बढ़ गया है. नये नियमों में तलाकशुदा बेटो पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के नियमों में छूट दी गई है.
7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के मकसद से पेंशन (Pension) संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. पेंशन नियमों में बदलाव के बाद अब कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लाभ का दायरा बढ़ गया है. इसके तहत तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए नियमों में ढील दी गई है. सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. इस संबंध में सरकार ने शनिवार को एक बयान भी जारी किया गया है.
पारिवारिक पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों के लिए नियमों में ढील दे दी गई है और एक बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी, भले ही तलाक अंतिम रूप से हुआ न रहा हो लेकिन तलाक की याचिका उसके मृत माता पिता कर्मचारी व पेंशनभोगी के जीवन काल के दौरान ही उसके द्वारा दायर कर दी गई थी.
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा लाए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले के नियमों में किसी तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन के भुगतान का प्रावधान तभी था जब तलाक उसके मृत माता पिता कर्मचारी व पेंशनभोगी या उसकी पत्नी व पति के जीवन काल के दौरान ही हो गया रहा हो. नया परिपत्र न केवल पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के जीवन में सुगमता लाएगा बल्कि तलाकशुदा बेटियों के लिए समाज में सम्मानजनक एवं समान अधिकार भी सुनिश्चित करेगा.
वहीं, कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाणपत्र एक नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जमा करा सकते हैं. साथ ही सरकार ने सभी पेंशन संवितरण बैंकों को उन पेंशनभोगियों के लिए उनके दरवाजे पर ही जीवन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं जो बैंक नहीं पहुंच सकते हैं.