7th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्माचारियों के रिटायरमेंट को लेकर बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रही है. दरअसल खबर है मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को समय से पहले यानी 50-55 वर्ष और 30 वर्ष नौकरी में पूरा कर चुके लोगों को रिटायर कर सकती है. मोदी सरकार का इसके पीछे तर्क है कि वह जनता के हित के लिए ऐसा कर रही है.
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले यानी केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल केंद्रीय केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर मोदी सरकार ने कुछ बातों पर जारी असमंजस की स्थिति क साफ किया है. सरकार ने साफ किया है कि 50-55 साल की उम्र या फिर नौकरी में 30 वर्ष पूरा करने वाले कर्मचारियों को रिटायर किया जा सकता है. अगर सरकार यह फैसला ले लेती है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका माना जाएगा.
बता दें कि केंद्र सरकार के पास जनहित में ऐसा करने का अधिकार होता है. नरेंद्र मोदी सरकार न साफ शब्दों में कहा है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले भी रिटायर कर सकती है. सरकार ने इस संदर्भ में पुराने आदेश की व्याख्या की अस्
में अस्पष्टता को खत्म कर नए नियमों का उल्लेख किया है.
मीडिया रिपोर्ट के नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर ही इस पर फैसले लिए जाएंगे. सरकार ने एफआर 56(जे) और सीसीएस (पेंशन) रूल्स 1972 के रूल 48 का भी जिक्र किया है. इस रूल के जरिए यह बताया गया है कि जिन कर्मचारियों को इस रूल के तहत सेवा में बने रहने की मंजूरी प्राप्त है वह भी परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर समय से पहले रिटायर किए जा सकते हैं. हालांकि यह नियुक्ति करने वाली संस्था पर निर्भर करता है.
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बेनेफिट टेबल जारी कर दी. रिटायरमेंट तक केंद्र सरकार का एक कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना में योगदान देता रहता है. CGEGIS 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और कर्मचारी के लिए बचत कोष के रूप में भी काम करती है.
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