7th Pay Commission: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार के आदेश के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की 7 साल से कम की नौकरी में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 30 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत फैमिली पेंशन मिलेगी. यह फैमिली पेंशन कर्मचारी को आखिरी मिली सैलरी की 50 फीसदी होगी. सरकार ने फैमिली पेंशन में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की है.
7th Pay Commission: त्योहारों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी सौगात दी है. दरअसल मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार के आदेश के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की 7 साल से कम की नौकरी में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 30 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत फैमिली पेंशन मिलेगी. यह फैमिली पेंशन कर्मचारी को आखिरी मिली सैलरी की 50 फीसदी होगी. सरकार ने फैमिली पेंशन में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की है.
बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला सशस्त्र बल की विधवाओं को ध्यान में रखते हुए किया है. इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 7 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य था. तभी उस परिवार के लोगों को 50 फीसदी फैमिली पेंशन सरकार के तरफ से मिलता था. सरकार ने इसके लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल में बदलाव किया है. यह नियम 1 अक्टूबर 2019 में लागू है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार के इस आदेश को गजट भी कर दिया है.
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सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर किसी सरकारी कर्मचारी की 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल में मृत्यु हो चुकी है तो फैमिली को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी. इसमें 7 साल की लगातार सेवा की शर्त हटा दी गई है. सरकार के इस अहम फैसले से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को फायदा पहुंचेगा. इस कदम से केंद्र सरकार के खजाने पर भी अतरिक्त बोझ पड़ेगा.
मालूम हो कि पहले 50 फीसदी पेंशन पाने के लिए कर्मचारी की कम से कम 7 वर्ष की सर्विस जरूरी थी. सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हालांकि इसके लिए परिवार को फैमिली पेंशन पाने के लिए अन्य शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा. मृत्यु पर ग्रैच्युटी HoD के मुहर लगाने के बाद ही तय होगी. नोटिफिकेशन के मुताबिक बढ़ी हुई फैमिली पेंशन कर्मचारी के करियर की शुरुआत में मृत्यु की स्थिति में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तब उसका वेतन भी कम होगा. सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972 के नियम 54 में बदलाव किया है.