नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हजारों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. ये सभी वे कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति का आदेश तो 1 जनवरी 2004 से पहले आ गया था लेकिन उन्होंने नौकरी इसके बाद शुरू की. ऐसे में पहले इन कर्मचारियों की सर्विस पेंशन पर रोक लगाकर नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल किया गया था. लेकिन अब केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, इन सभी कर्मचारियों को सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स, 1972 के तहत पेंशन दिया जाएगा.
भाजपा नेता और कार्मिक लोक विभाग और पेंशन मामलों के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र के इस आदेश के बाद कर्मचारियों को पेंशन प्रणाली के दायरे में लाया जाएगा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले हुई लेकिन नौकरी इसके बाद लगी तो वे सभी 31 मई 2020 तक पेंशन स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं.
कार्मिक लोक विभाग और पेंशन मामलों के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें फिर नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में ही रहना होगा. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस आदेश के जरिए उस बड़ी संख्या के कर्मचारियों को राहत दी है जिनका कहना था कि उनकी नौकरी में नियुक्ति की देरी सरकार की वजह से हुई थी.
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