7th pay commission Latest News: केंद्र सरकार ने दिव्यांगता पेंशन पर लगाया टैक्स, सैन्यकर्मियों में नाराजगी

7th pay commission, 7th CPC latest news today, 7th pay commission 2019 updates: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि दिव्यांगता पेंशन पर लगने वाले टैक्स के नियमों में बदलाव किया है. अब से सेना के अफसरों को मिलने वाली दिव्यांगता पेंशन को टैक्स के दायरे में लाया गया है. नए नियमों के मुताबिक यदि कोई सैन्यकर्मी अपनी सर्विस के दौरान दिव्यांग होता है और उसी समय रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे मिलने वाली दिव्यांगता पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा.

Advertisement
7th pay commission Latest News: केंद्र सरकार ने दिव्यांगता पेंशन पर लगाया टैक्स, सैन्यकर्मियों में नाराजगी

Aanchal Pandey

  • June 26, 2019 6:47 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. 7th pay commission, 7th CPC latest news today, 7th pay commission 2019 updates: केंद्र सरकार ने सैन्यकर्मियों को मिलने वाली दिव्यागता पेंशन के नियमों में बदलाव किया है. वित्त मंत्रालय ने परिपत्र जारी कर जानकारी दी है कि अब पूरी सर्विस से रिटायर होने वाले सैन्यकर्मियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली दिव्यांगता पेंशन पर टैक्स लगेगा. वहीं जो सैन्यकर्मी दिव्यांगता की वजह से सर्विस के दौरान ही रिटायर हुए हैं उन्हें मिलने वाली दिव्यांगता पेंशन को टैक्स के दायरे से बाहर रखा है. इससे देश के करीब 25 लाख पेंशनकर्ताओं पर असर पड़ेगा.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि दिव्यांगता पेंशन पर लगने वाले टैक्स के नियमों में बदलाव किया है. अब से सेना के अफसरों को मिलने वाली दिव्यांगता पेंशन को टैक्स के दायरे में लाया गया है. नए नियमों के मुताबिक यदि कोई सैन्यकर्मी अपनी सर्विस के दौरान दिव्यांग होता है और उसी समय रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे मिलने वाली दिव्यांगता पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा. वहीं यदि कोई सैन्यकर्मी सर्विस के दौरान दिव्यांग होता है लेकिन वह अपनी सर्विस पूरी होने के बाद रिटायरमेंट लेता है तो उसे मिलने वाली विकलांगता पेंशन पर टैक्स लगेगा.

वर्तमान में सैन्य अधिकारियों को अपनी सेवा पूरी करने और रिटायरमेंट के बाद हर माह एक लाख से कुछ ज्यादा रुपये की दिव्यांगता पेंशन मिलती है. हालांकि यदि कोई सैन्य अधिकारी सर्विस में रहते हुए दिव्यांग या विकलांग होने की वजह से रिटायर होते हैं नियमों के आधार पर उनकी पेंशन का निर्धारण किया जाता है.

सरकार के इस नए नियम से देश के सैन्यकर्मियों में खासी नाराजगी है. उनका कहना है कि पहले कभी भी दिव्यांगता पेंशन को टैक्स के दायरे में नहीं लाया गया है. सरकार दिव्यांगों को परेशान करने के लिए यह फैसला लिया है. सेना का जवान देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है और यदि वह ड्यूटी करते हुए दिव्यांग हो जाता है तो उसे और सहानुभूति की जरूरत होती है. हालांकि अब उसे मिलने वाली दिव्यांगता पेंशन पर सरकार टैक्स लगा रही है.

UP NEET UG-2019 Merit List Released: यूपी नीट यूजी 2019 मेरिट लिस्ट जारी, यहां करें चेक www.upneet.gov.in

SSC MTS Admit Card 2019: यहां जानें एसएससी एमटीएस 2019 एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी www.ssc.nic.in

Tags

Advertisement