नई दिल्ली. 18 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए, केंद्रीय कैबिनेट ने अपने वार्षिक बजट 2019 में उन्हें पैसे बचाने और अपने बैंक बैलेंस का विस्तार करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है. सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीए) में निवेश पर कुछ आयकर नियमों में संशोधन किया है जो सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस खाते से निकासी पर आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी है और एनपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त कर लाभ की भी घोषणा की है. केंद्र सरकार के कर्मचारी जो सातवें वेतन आयोग योजना के अनुसार अपना वेतन प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रमुख रूप से लाभ होगा
एनपीएस एक सरकारी प्रायोजित बचत योजना है, जिसे 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. इसके तहत, एक व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है, एकमुश्त राशि में धन का एक हिस्सा निकाल सकता है और सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित आय को सुरक्षित करने के लिए एक वार्षिकी खरीदने के लिए शेष धन का उपयोग भी कर सकता है.
यहां बताया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी एनपीएस योजना में निवेश करके पैसे कैसे बचा सकते हैं:
बजट 2019 में, सरकार ने एनपीएस कॉर्पस से निकासी पर आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है. इसका मतलब है, अब पूरी तरह से निकासी को आयकर से मुक्त कर दिया जाएगा, जिससे एनपीएस ग्राहकों को बहुत लाभ होगा. इससे पहले, एक व्यक्ति को एनपीएस से 60 प्रतिशत तक एकमुश्त राशि निकालने की अनुमति थी और शेष 40 प्रतिशत को वार्षिकी योजना में निवेश करना था. हालांकि, केवल 40 प्रतिशत निकासी कर मुक्त थी और 20 प्रतिशत कर योग्य थी.
पिछले साल, सरकार ने टियर -1 एनपीएस खाता धारक के योगदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की मंजूरी दी थी, इस कदम से सभी सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा क्योंकि एनपीएस के तहत कवर किया गए 1 जनवरी को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में नए प्रवेश होते हैं. इससे सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, क्योंकि वे अपने एनपीएस खाते में सेवानिवृत्ति तक बड़ी राशि जमा करेंगे.
इसके अलावा, बजट ने यह भी प्रस्तावित किया कि टियर -2 में किए गए योगदान धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए पात्र हो जाएंगे, यदि राशि तीन साल के लिए बंद हो. एनपीएस के दो खाते हैं- टियर 1 खाता और टियर 2 खाता. टियर 1 खाता सख्ती से पेंशन खाता है जो निकासी की अनुमति नहीं देता है, जबकि टियर 2 खाता, जिसे निवेश खाता भी कहा जाता है – स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) से जुड़ा एक स्वैच्छिक बचत खाता है. कर लाभ केवल टीयर 1 खाते में निवेश के लिए लागू होते हैंय
ये सभी संशोधन 2020-21 से प्रभावी होंगे.
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Govt govt employees ke liye sochti hai private employees to bechare hai unke bare me bhi......