पटना. चुनाव प्रचार के दौरान अपशब्द बोलने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. शाह को नरभक्षी कहने को लेकर लालू पर पटना सचिवालय थाने और जमुई के सिकंदरा थाने में तो शाह पर लालू को चारा चोर कहने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है.
पटना के एसएसपी विकास वैभव ने बताया कि लालू यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 177(सी)2(बी), 177(एफ) तथा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इलेक्शन कमिशन के अफसर आर लक्ष्मणन ने अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को कन्फर्म किया है.
क्या कहा था अमित शाह ने
अमित शाह ने बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिंघौल में 30 सितम्बर को बीजेपी की जोनल कार्यकर्ता बैठक में लालू को ‘चारा चोर’ कहा था. आईपीसी की धारा 177(सी)2(बी) और 177 (एफ) के तहत ये केस दर्ज हुआ है.
आईपीसी की धारा 177(सी)2(बी) किसी भी व्यक्ति पर ऐसी टिप्पणी करने पर लगता है जिससे उसकी सोशल इमेज को ठेस पहुंचे. 177(एफ) टिप्पणी से चुनाव पर प्रभाव डालने और धारा 188 सरकारी दिशा-निर्देशों को धता बताने की धाराए हैं. इन धाराओं के तहत दोष साबित होने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है.
मुजफ्फरपुर और दरभंगा में लालू के खिलाफ शिकायत
हिन्दुओं के बीफ खाने वाले लालू के बयान के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में शिकायत (परिवाद पत्र दायर) की गई है. इस मामले पर कोर्ट में 24 नवंबर को सुनवाई होनी है. मुजफ्फरपुर के रहने वाले रुपक कवि ने केस दर्ज कराया है. इससे पहले सोमवार को दरभंगा के बेनीपुर में वकील शंभु कुमार ठाकुर ने भी एसीजेएम कोर्ट में लालू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.