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जयललिता मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 15 अप्रैल को

नई दिल्ली. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय अगले सप्ताह फैसला सुनाएगा. मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) जी. भवानी सिंह की नियुक्ति से संबंधित है, जिसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता के. अंबाझगन ने चुनौती दी है. न्यायालय ने […]

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  • April 8, 2015 10:39 am Asia/KolkataIST, Updated 10 years ago

नई दिल्ली. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय अगले सप्ताह फैसला सुनाएगा. मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) जी. भवानी सिंह की नियुक्ति से संबंधित है, जिसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेता के. अंबाझगन ने चुनौती दी है.

न्यायालय ने अंबाझगन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में अगले सप्ताह फैसला सुनाया जाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने आय से अधिक संपत्ति मामले में अपनी सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई में तमिलनाडु सरकार ने भवानी सिंह को एसपीपी के तौर पर नियुक्त किया है. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को कहा कि 15 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा. सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से इस मामले में तब तक जयललिता की अपील पर कोई फैसला नहीं देने के लिए कहा. उल्लेखनीय है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को जयललिता की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.

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