नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उम्र कैद का मतलब 14 साल नहीं होता है, बल्कि पूरी उम्र सलाखों के पीछे रहना होता है. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जहां एक तरफ देश में फांसी की सजा खत्म करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं वही उम्र कैद कि सजा को 14 साल माना जा रहा है. 14 साल के बाद राज्य सरकार के पास अधिकार है अगर वह चाहे तो रिहा कर सकती है, लेकिन कोर्ट के मुताबिक उम्र कैद का मतलब सारी उम्र जेल में रहना है.
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