SC : मीट बैन जबरन किसी पर नहीं थोपा जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने मीट बैन मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट की बेंच ने मीट बैन लगाने के तरीके पर आपत्ति जताई और कहा कि लोगों पर जबरदस्ती बैन को नहीं थोपा जा सकता. जैन समुदाय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है. इसके बाद अब मुंबई में सिर्फ 2 दिन ही मीट बैन रहेगा.

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SC : मीट बैन जबरन किसी पर नहीं थोपा जा सकता

Admin

  • September 17, 2015 8:06 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली.  सुप्रीम कोर्ट ने मीट बैन मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट की बेंच ने मीट बैन लगाने के तरीके पर आपत्ति जताई और कहा कि लोगों पर जबरदस्ती बैन को नहीं थोपा जा सकता. जैन समुदाय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है. इसके बाद अब मुंबई में सिर्फ 2 दिन ही मीट बैन रहेगा.
 
क्या कहा गया था याचिका में?
याचिका में कहा गया था कि हमारे कानून में अहिंसा की बात की गई है. इसमें जानवरों के प्रति भी दया दिखाने की बात कही गई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘क्यों हर वक्त नहीं केवल त्योहार के दौरान ही दया दिखाई जाए’  हालांकि कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि दुनिया भर में जानवरों के प्रति दया बढ़ रही है लेकिन किसी के ऊपर जबरन बैन नहीं थोपा जा सकता है. 
 
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मीट बैन लगाने के तरीके पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि लोगों पर जबरदस्ती बैन को नहीं थोपा जा सकता. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि बैन का विरोध कर रहे लोगों के बारे में नरमी बरतनी चाहिए. इसके अलावा बेंच ने कहा कि जानवरों के प्रति दया दिखानी जरूरी है. इस सुधार को आगे बढ़ाना भी चाहिए लेकिन यह केवल त्योहारों के दौरान नहीं बल्कि सालभर होना चाहिए.
 
क्या है मामला?
जैन समुदाय के पर्यूषण पर्व के दौरान मीट पर बैन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 17 सितंबर तक मीट बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया लेकिन मीट के लिए जानवरों को काटने पर बैन जारी रहेगा. बाहर से मीट लाकर बेचा जा सकता है. बता दें कि पर्यूषण पर्व के कारण मुंबई और मीरा-भायदंर में पालिकाओं ने मीट पर चार दिन का बैन लगाया था. जिसके खिलाफ मीट कारोबारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
 
मीट पर बैन क्यों लगाया गया?
बता दें कि जैन धर्म के लोग 11 सितंबर से 18 सितंबर तक ‘पर्यूषण’ (उपवास का त्योहार) मनाएंगे. इसी को लेकर अहिंसा संघ विश्वमैत्री ट्रस्ट, बीजेपी के नेता राज पुरोहित, अतुल शाह ने इस पीरियड में मीट पर बैन की मांग की थी. ट्रस्ट की ओर से बीएमसी को बाकायदा मेमोरेंडम दिया गया था. महाराष्ट्र की दो नगर पालिकाओं ने मीट पर बैन लगाया है. मुंबई नगर निगम (बीएमएसी) ने चार दिनों के लिए मीट की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई है. यह रोक पिछले हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार के अलावा 17 और 20 सितंबर को लागू रहने की बात थी.  
 
 
 

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