गुरुकुल की छात्रा के यौन उत्पीडऩ के आरोपी आसाराम के मामले की सुनवाई अदालत में ही होगी. सुनवाई जेल में करने को लेकर जारी अधिसूचना पर राजस्थान हाईकोर्ट की खण्डपीठ की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक बरकरार रखी गई है. हालांकि न्यायालय ने आसाराम को भी कुछ शर्तों की पालना करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत आसाराम की पेशी के दौरान जेल या अदालत परिसर के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ इकठ्ठा नहीं होनी चाहिए.