मुंबई. जैन समुदाय के पर्यूषण पर्व के दौरान मीट पर बैन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 17 सितंबर तक मीट बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया लेकिन मीट के लिए जानवरों को काटने पर बैन जारी रहेगा. बाहर से मीट लाकर बेचा जा सकता है. बता दें कि पर्यूषण पर्व के कारण मुंबई और मीरा-भायदंर में पालिकाओं ने मीट पर चार दिन का बैन लगाया था. जिसके खिलाफ मीट कारोबारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
क्या है मामला?
महाराष्ट्र की दो नगर पालिकाओं ने मीट पर बैन लगाया है. मुंबई नगर निगम (बीएमएसी) ने चार दिनों के लिए मीट की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई है. यह रोक पिछले हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार के अलावा 17 और 20 सितंबर को लागू रहने की बात थी. मुंबई के बाहरी इलाके मीरा-भायदंर में गुरुवार से लेकर आठ दिनों तक मीट पर बैन लगाया गया था. बता दें कि जैन धर्म के लोग 11 सितंबर से 18 सितंबर तक ‘पर्यूषण’ (उपवास का त्योहार) मनाएंगे. इसी को लेकर अहिंसा संघ विश्वमैत्री ट्रस्ट, बीजेपी के नेता राज पुरोहित, अतुल शाह ने इस पीरियड में मीट पर बैन की मांग की थी. ट्रस्ट की ओर से बीएमसी को बाकायदा मेमोरेंडम दिया गया था.