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यूपी में हाईकोर्ट ने रद्द की 1 लाख 75 हजार शिक्षा मित्रों की नौकरी

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में शिक्षा मित्र से असिस्टेंट टीचर बनाए गए एक लाख 75 हजार शिक्षामित्रों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचुड़ की डिविजन बेंच ने यह निर्णय सुनाया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचुड़ के अलावा जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस यशवंत […]

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  • September 12, 2015 11:23 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में शिक्षा मित्र से असिस्टेंट टीचर बनाए गए एक लाख 75 हजार शिक्षामित्रों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचुड़ की डिविजन बेंच ने यह निर्णय सुनाया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचुड़ के अलावा जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस यशवंत वर्मा डिविजन बेंच में शामिल थे. 
 
आपको बता दें कि अखिलेश सरकार ने 2014 में अपने एक आदेश में शिक्षा मित्रों को टीचर बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था. अखिलेश सरकार के फैसले के खिलाफ टीईटी पास छात्र कोर्ट चले गए थे.छात्रों ने शिक्षामित्रों की नियुक्ति को NCTE के नियमों के खिलाफ बताया था. NCTE के कानून के मुताबिक, देश के किसी भी राज्य में प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आवेदक को TET पास करना जरूरी है. इस आधार पर कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है.

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