सुप्रीम कोर्ट का आदेश, व्यापम के सभी मामलों की जांच करे CBI

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से व्यापम से संबधित सभी मामलों की जांच करने को कहा है. भले ही उनकी जांच किसी भी स्तर पर हो, या उनका ट्रायल शुरू हो चुका हो.

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, व्यापम के सभी मामलों की जांच करे CBI

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  • September 11, 2015 11:19 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से व्यापम से संबधित सभी मामलों की जांच करने को कहा है. भले ही उनकी जांच किसी भी स्तर पर हो, या उनका ट्रायल शुरू हो चुका हो. 
 
प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू, न्यायमूर्ति सी.नागप्पन और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने कहा, “हमने सीबीआई को तीन सप्ताह के अंदर सभी मामलों को अपने हाथ में लेने को कहा है, जिनकी जांच प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है.” सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की जांच से पहले से जुड़े STF और SIT  को सभी मामले सीबीआई को सौंपने में हर तरह के सहयोग का निर्देश दिया.
 
मामले की सुनवाई की अगली तारीख नौ अक्टूबर, 2015 मुकर्रर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से अपने आदेशों के अनुपालन पर एक स्थिति रपट दाखिल करने को कहा. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा कई वर्षों के दौरान नामांकन व भर्ती में धांधली के मामलों की जांच का जिम्मा 9 जुलाई को सीबीआई को सौंप दिया था.
 
 
 

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