श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य में बीफ (गोमांस) की खरीद-फरोख्त पर बैन लगा दिया है. हाईकोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिया है कि बैन को कड़ाई से लागू किया जाए. एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को यह ऑर्डर दिया. कोर्ट ने कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर को भी ऑर्डर दिए हैं.
क्यों दिया यह ऑर्डर?
गोहत्या के खिलाफ दायर पीआईएल की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया. डिविजन बेंच ने बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद माना कि पुलिस ने घाटी में गोहत्या और मांस की तस्करी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया.
किन-किन राज्यों में है बीफ बैन
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम और आंध्र प्रदेश में गोमांस पर बैन है. इनमें से कुछ राज्यों में भैंस या बैल का मांस बैन नहीं है, बशर्ते इसके लिए स्थानीय प्रशासन से इजाजत हो या जानवर बीमार हो.
किन राज्यों में गोमांस बेचा और खाया जा सकता है?
केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजारेम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में गोमांस पर बैन नहीं है. पश्चिम बंगाल में गाय या भैंस के मांस के लिए फिट फॉर स्लॉटर होने का सर्टिफिकेट जरूरी है. हालांकि, बाकी राज्यों में इस तरह का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है.