लखनऊ. लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने 13 साल की एक रेप पीड़िता को गर्भपात करान की इजाजत दे दी है. हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के एक पैनल से कहा है कि अगर लड़की की जान को कोई खतरा न हो तो गर्भपात किया जाए. बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में 17 फरवरी 2015 को एक आरोपी ने पांचवीं क्लास में पढ़ने वाली इस लड़की के साथ रेप किया था.
इसके बाद पिता ने याचिक दायर कर कहा कि यदि उसे गर्भपात की इजाजत नहीं दी गई तो उसे जिंदगीभर कलंक के साथ जीना पड़ेगा. जस्टिस शबीहुल हस्नैन और जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पीड़ित गरीब परिवार से है इसलिए सारा खर्च हॉस्पिटल ही उठाएगा जिसे बाद में राज्य सरकार वापस करेगी. कोर्ट ने मामले की रिपोर्ट 15 सितंबर को देने के ऑर्डर भी दिए हैं.