नई दिल्ली. हाईकोर्ट ने एनडीएमसी से सवाल किया है कि औरंगजेब रोड का नाम किस आधार पर बदला गया है. एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनडीएमसी से पूछा कि किस आधार पर औरंगजेब रोड का नाम बदल कर डा. एपीजे अब्दुल कलाम रोड करने का फैसला किया गया है ?
इससे पहले एनडीएमसी ने औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डा. एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया था. कल औपचारिक रुप से रोड पर लगा साइन बोर्ड भी बदल दिया गया है.
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