गैर कानूनी है औरंगज़ेब रोड का नाम बदलना: जस्टिस राजेंद्र सच्चर

नई दिल्ली. एनडीएमसी द्वारा औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड करने को जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने गैरकानूनी बताया है. सच्चर के साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एनडी पांचोली ने भी इस बदलाव को संविधान की भावना के खिलाफ बताया है.       एनडी पांचोली द्वारा सिटिजन […]

Advertisement
गैर कानूनी है औरंगज़ेब रोड का नाम बदलना: जस्टिस राजेंद्र सच्चर

Admin

  • August 30, 2015 12:59 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. एनडीएमसी द्वारा औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड करने को जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने गैरकानूनी बताया है. सच्चर के साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एनडी पांचोली ने भी इस बदलाव को संविधान की भावना के खिलाफ बताया है.
 
 
 
एनडी पांचोली द्वारा सिटिजन फॉर डेमोक्रेसी के माध्यम से जारी साझा बयान में कहा गया है कि औरंगजेब रोड का नाम बदलना कानून के हिसाब से गलत है. साझा बयान में बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी इससे पहले भी औरंगजेब का नाम बदलने की कोशिश कर चुकी है लेकिन उस समय पार्टी को असफलता मिली थी.
 
 
2014 मे एनडीएमसी से औरंगजेब रोड का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर रोड कर देने का आग्रह किया गया था जिसे खारिज कर दिया गया था.  सिटिजन फॉर डेमोक्रेसी ने नाम बदलने को लेकर आपत्ति जताते हुए एक नोटिस एनडीएमसी को भेजा है.
 

Tags

Advertisement