नई दिल्ली. ‘लव जिहाद’ को लेकर कर्नाटक निवासी मोहम्मद रियाज की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. मोहम्मद रियाज ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कहा था कि लव जिहाद जैसे शब्द के जरिये मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद रियाज की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आपने इस मामले में जनहित याचिका क्यों दायर की ? आपको FIR क्यों नही दर्ज कराई. ये कहते हुए कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज कर दिया.
मोहम्मद रियाज ने अपनी याचिका में कहा था कि एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिये कथित तौर पर किए गए खुलासे में दावा किया गया था कि ‘लव जिहाद’ जैसा शब्द मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाने को उछाला गया है. ऐसे में इस पूरे मामले की जांच होनी चहिए. इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने मोहम्मद रियाज की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह एक मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है और जो छपता है, वह हमेशा सच नहीं होता.
दरअसल, एक वेबसाइट पर हुए स्टिंग के हवाले से कहा गया था कि भाजपा के पूर्व विधायक ने कथित तौर पर दावा किया कि ‘लव जिहाद’ जैसा जुमला मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए उछाला गया. जिसको आधार बनाकर रियाज ने याचिका दाखिल की थी.