सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला – डिस्टेंस लर्निंग वाली हजारों इंजीनियरिंग डिग्रियां रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने आज डीम्ड विश्वविद्यालयों को बड़ा झटका देते हुए हुए देश के चार डीम्ड यूनिवर्सिटी में 2001-2005 सत्र के बाद से दूरस्थ शिक्षा के जरिए हजारों छात्रों को मिली इंजीनियरिंग की डिग्री को रद्द कर दिया है
November 3, 2017 5:05 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज डिस्टेंस लर्निंग से इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी शिक्षा देने वाली 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी के हजारों छात्रों की इंजीनियरिंग की डिग्रियां रद्द कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जेआरएन, राजस्थान विद्यापीठ (उदयपुर), इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (राजस्थान) और विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन (तमिलनाडु) से 2001-2005 सत्र के बाद दूरस्थ शिक्षा के जरिए मिली इंजीनियरिंग की डिग्रियों को रद्द किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2001-05 के बीच इन चारों संस्थानों से कॉरेस्पोंडेंस कोर्स यानी ओपन लर्निंग के जरिए इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वालों को एक रियायत दी है. इन छात्र-छात्राओं को अपनी इंजीनियरिंग डिग्री बचाने के लिए एआईसीटीई की परीक्षा में बैठना होगा और परीक्षा में पास होने पर ही उनकी डिग्री बचेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विश्वविद्यालयों को इन सभी छात्रों से वसूली गई फीस व अन्य खर्च लौटाने होंगे.
कोर्ट ने इन डीम्ड यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग कोर्स चलाने की अनुमति देने में अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही पीठ ने नामचीन लोगों की तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है. कमेटी डीम्ड विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा को मजबूत करने और इसके लिए रेग्यूलेशन तय करने को लेकर रोडमैप तैयार करेगी. कमेटी का गठन एक महीने के भीतर करने का निर्देश दिया गया है. गठन के छह महीने के बाद कमेटी को रोडमैप तैयार करने केलिए कहा गया है. केंद्र सरकार उस रिपोर्ट पर गौर करेगी और 31 अगस्त, 2018 से पहले हलफनामे के जरिए अदालत को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपेगी
ये हैं चार डीम्ड विश्वविद्यालय
1. इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जेआरएन
2. राजस्थान विद्यापीठ (उदयपुर),
3. इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (राजस्थान)
4. विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन(तमिलनाडु)
डीम्ड यूनिवर्सिटी से ‘यूनिवर्सिटी’ शब्द हटाने का आदेश
कोर्ट ने एक महीने के भीतर डीम्ड यूनिवर्सिटी से ‘यूनिवर्सिटी’ शब्द हटाने के आदेश भी दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों को अगले अकादमी सत्र से बिना संबंधित अथॉरिटी (यूजीसी, एआईसीटीई, डीइसी) से अनुमति के दूरस्थ शिक्षा के जरिए किसी भी कोर्स को चलाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने साफ किया है कि अब डीम्ड विश्वविद्यालयों को हर कोर्स के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी होगी.