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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा- पुराने नोट जमा कराने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं पर नहीं होगी कार्रवाई

पुराने 1000 और 500 के नोट जमा कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह कोर्ट पहुंचे पुराने नोटधारकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी. केंद्र ने कहा कि हजार और पांच सौ के पुराने नोट जमा कराने की मांग करने वाले 14 याचिकाकर्ताओं के ख़िलाफ पुराने नोट रखने को लेकर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी.

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  • November 3, 2017 10:31 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: पुराने 1000 और 500 के नोट जमा कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि वह कोर्ट पहुंचे पुराने नोटधारकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी. केंद्र ने कहा कि हजार और पांच सौ के पुराने नोट जमा कराने की मांग करने वाले 14 याचिकाकर्ताओं के ख़िलाफ पुराने नोट रखने को लेकर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी.
 
अटार्नी जनरल केके वेणेगोपाल ने कोर्ट को ये उस वक्त भरोसा दिलाया जब याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनके पास पुराने नोट होने के कारण उन पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है. तब 
 
इस पर सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर केंद्र ने कहा कि पुराने नोट जमा कराने की मांग करने वाले 14 याचिकाकर्ताओ के खिलाफ पुराने नोट रखने को लेकर सरकार कोई कार्रवाई नही करेगी. कोर्ट ने कहा कि 1000 और 500 के नोट जमा कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई होगी.
 
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की संवैधानिक वैधता का मामला, संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है, ऐसे में सभी याचिकाकर्ता संवैधानिक पीठ के समक्ष अर्जी दाखिल करें.
 
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