बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली. बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी 31 दिसंबर तक का समय है और आधार के मुख्य मामले की सुनवाई नवंबर के अंत में शुरू होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बैंक और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को कहा कि जो लोगो को आधार से लिंक करने के लिए SMS भेजे जाते हैं उसमें डेडलाइन भी बताई जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि अगर डेडलाइन 31 दिसंबर तक मामले की सुनवाई पूरी ना हो तो इस पर रोक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता कल्याणी मेनन सेन की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया है.
वहीं, केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जरनल मुकुल रोहतगी ने कहा कि मोबाइल नंबर के लिए 6 फ़रवरी और पुराने बैंक एकाउंट को लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 31 दिसम्बर है. केंद्र सरकार ने ये भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो पुराने बैंक एकाउंट को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने की तारिख 31 दिसंबर से 31 मार्च कर सकती है.
इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ए के सीकरी ने हंसी के अंदाज में कहा कि यहां प्रेस रिपोर्टर मौजूद हैं. मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे भी MSG आते हैं.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि बैंकों से मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आधार से लिंक कराया जाए। जिनके 30-40 साल पुराने अकाउंट हैं, उनके खिलाफ PMLA एक्ट में कैसे कार्रवाई जा सकती है. वहीं अन्य याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मोबाइल कंपनियां भी ऐसे ही मैसेज भेज रही हैं. कॉल के वक्त ये कहा भी जाता है.
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कल्याणी मेनन सेन ने दायर की है. कल्याणी ने 23 मार्च को टेलिकॉम डिपार्टमेंट द्वारा जारी उस सर्कुलर को भी चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि सभी नागरिकों को अपने मोबाइल नंबरों को भी आधार से लिंक करवाना होगा. उनका कहना है कि दोनों ही फैसलों से लोगों की निजता का हनन होता है इसलिए ये असंवैधानिक हैं.
वहीं, सेन ने अपनी याचिका कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत नियमों में संशोधन करके बैंक खातों के साथ आधार को जोड़ने का फैसला उस वादे का उल्लंघन है जिसमें कहा गया था कि बायॉमीट्रिक्स का हिस्सा बनना स्वैच्छिक होगा.
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