नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि 6 फरवरी तक मोबाइल नंबर को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा. केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि नया बैंक एकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, हालांकि पुराने एकाउंट को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने की सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. हालांकि सरकार इसकी मियाद 31 मार्च तक करने पर विचार कर रही है. 113 पन्नों के हलफनामे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इसी साल 6 फरवरी को दिए लोकनीति फाउंडेशन मामले में फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही मोबाइल फोन नंबर के साथ आधार नंबर को अनिर्वाय रूप से लिंक करने के नियम को हरी झंडी दी थी.
इतना ही नही केंद्र सरकार को इसके लिए 1 साल का समय भी दिया था. केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में साफ कर दिया है कि मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिर्वाय रूप से लिंक करने की अंतिम तारीख़ यानी 6 फरवरी को नही बढ़ाया जाएगा ,क्योंकि ये सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है.
मोबाइल-आधार लिंक मामले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
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