November 3, 2017 3:26 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज 3 नवंबर 2017 को आधार कार्ड मामले की अनिवार्यता के खिलाफ दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई होगी. आज शुक्रवार का दिन काफी अहम है, सुप्रीम कोर्ट आधार कानून की संवैधानिक वैधता वाली याचिका और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनावाई करेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बात को स्पष्ट किया था कि बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून’ के तहत अनिवार्य है. रिजर्व बैंक के इसी फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट पहले इस मामले पर सुनवाई करेगा.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को कल्याणी मेनन सेन ने दायर किया था. केवल इतना ही नहीं, कल्याणी ने 23 मार्च को टेलिकॉम डिपार्टमेंट द्वारा जारी उस सर्कुलर को भी चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि लोगों को अपने मोबाइल नंबर को
आधार कार्ड से लिंक करना होगा. कल्याणी मेनना का कहना है कि दोनों ही फैसलों से लोगों की निजता का हनन होता है इसलिए ये असंवैधानिक हैं.
दूसरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी. जस्टिस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कर्नाटक निवासी मैथ्यू थॉमस की याचिका पर गुरूवार को सुनवाई करने का फैसला किया था. मैथ्यू के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि इसी तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के लिए पहले से सूचीबद्ध हैं, वहीं खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार कर लिया है.
मैथ्यू थॉमस ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और बायोमेट्रिक प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है. इससे पहले सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं और कई अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के केंद्र के कदम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है.
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