दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति न होने के मामले में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को फिर नोटिश जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार और एलजी एक सप्ताह में अपना जवाब दें. कोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल भी अपना जवाब दें. अब कोर्ट में अगली सुनवाई 3 सितंबर हो होगी.