नई दिल्ली : एयरपोर्ट में प्रवेश करने के लिए अब यात्री मोबाइल-आधार को भी पहचान पत्र के रूप में शो कर सकेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, माता-पिता के साथ आने वाले छोटे बच्चों को पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी. इस बात की जानकारी विमानन सुरक्षा एजेंसी बीसीएएस की ओर से जारी सर्कुलर में सामने आई है. बीसीएएस ने द्वारा जारी एक लेटर के मुताबिक, यात्री एयरपोर्ट पर चेक-इन करते समय दस पहचान पत्रों में से किसी को भी दिखा सकते हैं. इनमें पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार या मोबाइल-आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं.
26 अक्टूबर को बीसीएएस ने एक सुर्कलर जारी किया जिसके मुताबिक, इस बात को सुनिश्चित करना कि एक वैध यात्री अपने वैध टिकट पर ही यात्रा कर रहा है. सुरक्षा स्टॉफ से किसी तरह के विवाद और बहस से बचने के लिए उक्त में से किसी एक फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति अपने साथ रखनी होगी. सिर्फ इतना ही नहीं, यात्री अपने साथ सरकारी बैंक से जारी की गई पासबुक, पेंशन कार्ड, दिव्यांगता फोटो पहचान, केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकाय और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी फोटो आई कार्ड भी वैध होंगे.
गौर करने वाली बात यहां ये है कि अगर कोई यात्री दिव्यांग है तो दिव्यांगता फोटो पहचान के अलावा उससे मेडिकल प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा. बता दें कि छात्रों को किसी सरकारी संस्थान का फोटो पहचान पत्र दिखाने की इजाजत होगी. बता दें कि अगर कोई भी यात्री इन दस दस्तावेजों में से कोई भी ID प्रूफ नहीं दिखा पाता तो उसके पास केंद्र या राज्य सरकार के किसी ग्रुप ए के गैजेटेड अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट दिखाने का भी विकल्प होगा.